गार्गी कॉलेज मामला: सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के गार्गी कॉलेज में सांस्कृतिक उत्सव के दौरान छात्राओं के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने सुनवाई से मना करते हुए याचिकाकर्ता एमएल शर्मा को उच्च न्यायालय जाने को कहा है। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने घटना के सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में बीते 6 फ़रवरी की रात को वार्षिक फेस्ट में हुड़दंगियों ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की थी। कॉलेज की एक छात्रा ने उस रात हुई पूरी वारदात को शनिवार को सोशल मीडिया पर शेयर किया। यह ट्वीट बाद में वायरल हो गया।
एक छात्रा ने बताया कि 6 फरवरी को फेस्ट के अंतिम दिन कुछ हुड़दंगी दीवार फांदकर कॉलेज परिसर के अंदर आ गए। इनमें कुछ अधेड़ भी थे। फेस्ट में रात को गायक जुबिन नौटियाल का शो था। इसके लिए छात्राओं को सीमित पास ही बांटे गए थे। छात्रा का कहना है कि कॉलेज परिसर में घुसने वाले हुड़दंगियों में से कई नशे में थे। इन लोगों ने छात्राओं के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ की। कुछ ने मेट्रो स्टेशन तक उनका पीछा भी किया। इतनी भीड़ होने के कारण कई छात्राओं को घुटन भी होने लगी।